. लाभार्थी उत्तरप्रदेश का होना आवश्यक है।
. लाभार्थी किसान को गेहूं के खेत का सारा विवरण संबंधित जानकारी देना अनिवार्य होगा।
. लाभार्थी को खतौनी, खसरा संख्या, गेहूं का रकबा भरना आदि आवश्यक होगा।
. गेहूं की बिक्री करने के पश्चात आपको केंद्र प्रभारी से पावती पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।